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Rajasthan राजस्थान : पुलिस द्वारा बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए जनकपुरी, दिल्ली से गिरफ्तार किए गए दो किशोरों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 15 और 17 साल के नाबालिगों को लेकर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस को यह भी बताना होगा कि उसने अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की है। वहीं, राजस्थान पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इंटरस्टेट गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश अजमेर के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कोर्ट को बताया कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट 8 अक्टूबर तक पेश की जाएगी। अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि मामले को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ निपटाया जाएगा।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों लड़कों को 30 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि दोनों लड़के नाबालिग नहीं हैं। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दोनों आरोपी 19 साल के हैं। बताते चलें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को इस गिरफ्तारी के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि राजस्थान पुलिस ने इन दो नाबालिगों पर उनके माता-पिता और दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना क्यों एक्शन लिया।
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